सपा के पूर्व विधायक आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए दोषी करार द‍िया है। उन्हें सात साल की सजा सुनाई गयी हैं l वर्तमान में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खां उनकी पत्नी और बेटा अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अदालत आज फैसला सुनाते हुए आजम और उनकी पत्‍नी को भी दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। आजम खान के परिवार को रामपुर कोर्ट से यह बड़ा झटका मिला है। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना रहा। कचहरी में चप्‍पे-चप्‍पे पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तीन फातिमा को दो जन्मतिथि केस में दोषी करार देने के बाद सजा के लिए दोपहर बाद का समय तय किया था। कोर्ट द्वारा तीनों को दोषी करार देते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। अब सजा सुना दी गई है और कोर्ट से तीनों सीधे जेल जाएंगे। बता दें क‍ि इस मामले में आजम खां के अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर कराने के लिए दायर की गई अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

क्या हैं पूरा मामला?

बता दें कि आजम खां के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से गंज कोतवाली में तीन जनवरी 2019 को दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप है कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। इस मामले में आजम खां के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फातिमा का भी नाम शामिल हैं l इस मुक़दमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। दोनों पक्षों की तरफ से गवाही पूरी हो चुकी है। इस मामले में अदालत ने 18 अक्टूबर फैसले के लिए नियत की थी। हालांकि इससे बचने के लिए आजम खां सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा ट्रांसफर अर्जी दायर की थी।

संदीप सक्सेना जो कि भाजपा विधायक के अधिवक्ता उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज हो गई है। बुधवार को अब इस मामले में फैसला आने की पूरी संभावना है। इसमें आजम खां और उनके परिवार पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाने आदि गंभीर धाराओं में आरोप हैं।

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