इंडियन फ्लैग कोड के सेक्शन IX पैरा 3.44 के तहत साधारण आदमी अपनी गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकता है l ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जेल हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है l यह अधिकार सिर्फ खास लोगों को ही प्राप्त है l
आपको बता दें कि हमारा भारत देश गुलामी की जंजीरो को तोड़ 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से आजाद हुआ था l उस दिन हिंदुस्तान ने सभी पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर खुद को ब्रिटिश की गुलामी से आजाद कराया था l उस दिन के बाद से लेकर आज तक हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर साल एक त्यौहार की तरह मनाते है l 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते है l
बता दें कि आजादी का पर्व आने वाला है l स्वतंत्रता दिवस आने में अब कुछ ही दिनों का वक़्त बचा है l सभी लोग आजादी के पर्व को लेकर अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं l स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बाजारों में तिरंगे झंडे बिकने लगे हैं l इस दिन सभी लोग अपने घरो गाड़ियों में तिरंगा लगाते है l कुछ लोग कार, बाइक या किसी अन्य गाड़ी में तिरंगा लगाकर देशभक्ति प्रदर्शित करते हैं l लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपको भारी संकट में डाल सकता है l जी हां, यह शौक आपको भारी पड़ सकता है और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है l
हर कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता गाड़ी पर तिरंगा
बता दें कि इंडियन फ्लैग कोड के सेक्शन IX पैरा 3.44 के अनुसार, हर कोई गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकता है l कुछ खास लोगो को ही यह अवसर प्राप्त होता है l अगर आप उनमें से नहीं है और गाड़ी पर तिरंगा लगा रखा है तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है l जानकारी के लिए बता दें कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तब नेशनल फ्लैग फहराने के लिए 21 साल पहले 2002 में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया था l इसमें झंडा फहराने को लेकर नियम बनाए गए थे l इन्हीं में से एक था कि गाड़ी पर झंडा लगाकर कौन चल सकता है और कौन नहीं l
गाड़ी पर तिरंगा लगाने से हो सकती है 3 साल तक की जेल
बता दें अगर कोई अपनी गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगाकर चलता है तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है l जुर्माने का भी प्रावधान है।
जानिए, किसको अधिकार है तिरंगा झंडा लगाने का
बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI), सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जज अपने वाहनों में झंडा लगा सकते हैं l अगर इन सभी के अलावा अगर किसी और ने अपनी कार, बाइक या किसी गाड़ी पर तिरंगा लगाया तो पुलिस उसका चालान काट सकती है और जेल भी भेज सकती है l ऐसा करने पर उस व्यक्ति को भारी हानि हो सकती है l
झंडा फहराने के नियम
गौरतलब है कि, पहले लोग अपने घर पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे लेकिन साल 2004 इसकी इजाजत मिल गई और अब कोई भी अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है l साल 2009 से पहले रात में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी लेकिन 2009 में गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ रात में तिरंगा फहराने की इजाजत दे दी l रात में तभी तिरंगा फहरा सकते हैं, जब पर्याप्त रोशनी हो l