डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट द्वारा राहत दे दी गई हैं l दरअसल, राम रहीम को कोर्ट ने 22 पुराने हत्या के मामले में बरी कर दिया है। राम रहीम द्वारा 2002 में डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसी के चलते राम रहीम को 18 अक्टूबर 2021 को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया था। राम रहीम को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और डेरा प्रमुख सहित 5 दोषियों को बरी कर दिया गया है।

क्या हैं 22 साल पुराना है मामला

बता दें कि यह घटना 10 जुलाई 2002 की हैं l उस समय डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लम्बे समय तक जांच चली। लेकिन पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होने पर रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। 2003 में यह याचिका दायर की गई थी। वहीं जब यह याचिका दायर की गई उसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और फिर सीबीआई ने अक्टूबर 2021 में राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि राम रहीम 22 साल पुराने इस हत्याकांड में बरी होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राम रहीम को अन्य कई मामलों में जेल की सजा सुनाई गई है। दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा राम रहीम को छत्रपति हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ऐसे में इस दोनों ही मामलों में सजा काटने की वजह से राम रहीम को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा।

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