आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने टाइप-सेवन बंगला खाली करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख तय किया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया l जिन्होंने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए बुधवार यानी 11 अक्टूबर को सुनवाई को किया है।

बता दें कि राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला बचाने के लिए हाईकोर्ट का रुख तय किया है l पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें बीते दिनों टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया था l अब राघव चड्डा ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं l आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अंतरिम आदेश रद्द करने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है l मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ के समक्ष इस याचिका को सुनवाई के लिए पेश किया गया जो बुधवार को इसे सूचीबद्ध करने पर राजी हो गयी l राघव के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को एक नोटिस दिया गया और बंगला खाली कराने की कार्यवाही जारी है l इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले कहा कि निचली अदालत की ओर से रोक लगायी गयी थी लेकिन इसे अब हटा लिया गया है l परन्तु बा इसको हटा दिया गया हैं l

जानकारी के लिए बता दें कि 5 अक्टूबर को निचली अदालत ने आदेश दिया था कि ‘आप’ नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है l 18 अप्रैल को अदालत ने पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था l निचली अदालत का कहना हैं कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा l

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