उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 16 जनवरी, 2024 को रोक लगा दी है l टॉप कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्ज़िद पक्ष की याचिका को सुने l इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले, सर्वे से जुड़ा आदेश दिया था l जबकि वहीँ दूसरी तरफ शाही ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत से सभी मामले हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है l इस मुद्दे पर अब अगली सुनवाई 23 जनवरी, 2024 को होगी l

इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या था फैसला?

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में फैसला सुनाया था l तब हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद परशाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दी थी l विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी थी l जिसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया था l

हाईकोर्ट में किसने की थी याचिका दायर

बता दें कि यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी l जिसमें दावा किया गया है कि उस मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मौजूद है l बता दें ऐसे बहुत से चिन्ह हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है l

याचिका में क्या था दावा

बता दें हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि वहां कमल के फूल के आकार का एक स्तंभ है जोकि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी l

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