आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है l सीएम केजरीवाल के वकील ने जमानत पर बुधवार (19 जून) को दलील रखी और साथ ही कहा कि सीएम को हिरासत में रखे जाने का कोई मतलब नहीं है l मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम केजरीवाल के वकील ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है l आगे उन्होंने कहा कि ‘‘ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है l वे संत तो नहीं हैं. वे ऐसे लोग नहीं हैं जो बस दागदार ही हैं बल्कि ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, उनसे जमानत देने और माफ कर देने का वादा किया गया l” वहीं दूसरी ओर ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया l इसके बाद आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट के जज न्याय बिंदु की अदालत में सुनवाई हुई और ईडी ने विस्तृत दलील दी l

21 दिनों के लिए बाहर आए थे केजरीवाल

बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था l सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी को चुनौती दी l उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी और कहा कि वो दो जून को सरेंडर करें l

3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल

बता दें इससे पहले बुधवार को विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी l उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया l

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