दिल्ली एनसीआर में इन दिनों बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लेकर निर्देश जारी कर दिया हैं l अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पाटाखों पर बैन लगाने की बात कही है l कोर्ट का कहना हैं कि हमारा पिछला आदेश केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था l हमारा यह आदेश पूरे देश के लिए था l पटाखों पर पूर्ण बैन का फैसला हमने राज्य सरकारों पर छोड़ा था l

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली NCR समेत देश के अन्य शहरों में प्रदूषण बढ़ते स्तर पर हो रही l कोर्ट का कहना हैं कि हमने अस्पताल जैसी स्वास्थ्य से जुडी जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था l कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमने जो पिछले आदेश दिए थे वो केवल दिल्ली भर के नहीं थे l पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था l उन्होंने कहा, ‘हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मसला स्थानीय सरकार पर छोड़ा था l इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान के जो इलाके NCR में आते हैं l उन पर भी दिल्ली-एनसीआर वाले नियम ही लागू होंगे l अदालत ने कहा कि प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी केवल कोर्ट की नहीं है l ये सभी की जिम्मेदारी है, खासकर सरकार की सबसे अधिक जवाबदेही है l

कोर्ट ने देश के कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पंजाब सरकार से पराली जलाने से रोकने के लिए कहा है l वह पराली जलाना कैसे रोकती है इसके बारे में वह नहीं जानते पर पंजाब सरकार पराली जलाना रोके l अदालत ने आगे कहा, ऐसा हर समय नहीं हो सकता है कि आप हमेशा राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहें l कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों को भी उनके पहले के आदेशों पर अमल करने को कहा l कोर्ट ने कहा कि आजकल तो बच्चो से ज्यादा बड़े पटाखें चलाते हैं l लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचने की जरूरत है l सभी राज्यों सरकारों को वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे l

बता दें कि दिवाली पर पटाखे जलाने का नियम हर राज्य में अलग होगा l इसलिए यह राज्य सरकार तय करेगी कि आप पटाखे चला सकते हैं या नहीं l जिन राज्यों में भी प्रदूषण है वहां की राज्य सरकारें इसका समाधान स्थानीय स्तर पर करने के लिए कदम उठाएं l

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