G-20 के चलते जहां लोग आवागमन से परेशान है वहीं अब लोगो के लिए खुशखबरी है l G-20 के कारण कई मेट्रो स्टेशनों के बंद करने के फैसले को वापिस ले लिया गया है। इस फैसले से लोगो की बीच अब राहत है l ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एस.एस. यादव ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और लोग सामान्य रूप से उनके जरिए आराम से आवाजाही कर सकेंगे।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि G-20 समिट के दौरान मेट्रो से यात्रा करने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ाने वाले विवादित आदेश को अब दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही वापस ले लिया। शनिवार को दिल्ली पुलिस की मेट्रो सिक्योरिटी यूनिट के डीसीपी ने DMRC के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर को पत्र लिखकर 23 मेट्रो स्टेशनों के 63 गेटों को 8 से 10 सितंबर तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद रखने का आदेश दिया था। इस सूची में जिन मेट्रो स्टेशनों का नाम शामिल था, उनमें से ज्यादातर ऐसे थे, जहां दिनभर कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होने वाला है। बस यही बात ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। इसके साथ ही सभी लोगो की सुविधा को ध्यान में रख कर यह फैसला लिया l

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा बंद

जी हां, बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एस.एस. यादव ने यह बात साफ़ कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और लोग सामान्य रूप से उनके जरिए आवाजाही कर सकेंगे। केवल सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ही बंद रहेगा l जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस समय वीआईपी मूवमेंट हो रहा होगा, केवल उसी दौरान सुरक्षा इंतजामों के चलते कुछ देर के लिए स्टेशन में लोगों की आवाजाही को रोका जाएगा। बाकी समय लोगों के मेट्रो स्टेशन आने-जाने पर किसी प्रकार की कोई पाबंद नहीं रहेगी।

मेडिकल सेवाओ पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध

आपको बता दें कि दवाइयों की डिलिवरी करने वालों को नहीं रोका जाएगा। पोस्टल सेवा, मेडिकल सेवा और सैंपल कलेक्ट करने के लिए पैथ लैब की सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह सेवाएं नई दिल्ली समेत पूरी दिल्ली में सामान्य रहेंगी। कई तरह की आवश्यक सेवाओं में लगी गाड़ियों की आवाजाही के लिए भी परमिशन है। नई दिल्ली को छोड़ पूरी दिल्ली में थिएटर, मॉल्स और मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे। एंबुलेंस सर्विसेज पर रोक नहीं है। जरूरतों की किसी भी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी l

ऑनलाइन डिलिवरी पर रहेगी रोक

जानकारी के लिए बता दें 8 से 10 सितंबर यानी G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक मूवमेंट पर जो प्रतिबंध लगने वाले हैं l उनके संबंध में दिल्ली पुलिस को कई सवाल मिल रहे हैं। इन पर पुलिस ने फिर से जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक कमर्शल गतिविधियों की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन डिलिवरी पर भी रोक रहेगी।

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