मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर आज मंगलवार 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है l अब्बास ने जमीन हथियाने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की है l परन्तु इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे मना कर दिया था l बता दें कि लखनऊ की जियामऊ में ज़मीन अवैध तरीके से हथियाने से जुड़े इसी मामले में मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट 19 मई को मना कर चुका है l
क्या है मामला?
बता दें कि उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ साल 2020 में लखनऊ के जियामऊ में जबरन जमीन कब्जाने के मामले में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी l उन दोनों पर आरोप था कि दोनों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन पर कब्जा किया l इसके बाद नगर निगम से निर्माण के लिए हरी झंडी भी ले ली और फिर उसके बाद इस बार बिल्डिंग भी बना दी l इसी मामले में उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी l जिस पर अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया l इससे पहले एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उमर को निराश होकर लौटना पड़ा था l
जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार अंसारी ने 572 करोड़ की संपत्ति जब्त की जिसके विरुद्ध लगभग 19 विचाराधीन मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराई जा रही है l जिसकी निगरानी सीधे डीजीपी मुख्यालय से होती है। माफिया के विरुद्ध अभियान के तहत अब तक मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत 586 करोड़ की संपत्ति जब्त, ध्वस्त व कब्जे से मुक्त कराई गई है। उसके लगभग 2100 करोड़ रुपये के अवैध कारोबार व ठेकों को निरस्त किया गया है।