सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर रोक लगा दी है l मस्जिद कमेटी को इस दौरान हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है l बता दें ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया l कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह समय जिला अदालत के सर्वे के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए दिया है l
अंजुमन कमेटी- हमें अपील का मौका नहीं मिला :-
बता दें कि अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा कि शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया l सर्वे शुरू हो गया और हमे अपील का मौका नहीं मिला l उन्होंने कहा, आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए l सीजेआई ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा l इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा l हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी l
तुषार मेहता- एक ईंट भी नहीं सरकाई गई :-
बता दें कि अहमदी ने पीठ से कहा, हमने सर्वे के लिए दो-तीन रुकने का अनुरोध किया था लेकिन वे नहीं रुके l हमारा मानना यह है कि अभी वैज्ञानिक सर्वे का समय नहीं आया है. पहले केस को मेरिट पर देखना चाहिए l अहमदी ने कहा, पश्चिमी दीवार पर खुदाई हो रही है l यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैंने निर्देश लिया है l वहां कोई ईंट भी नहीं सरकाई गई है l मेहता ने कहा, एक सप्ताह तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा l तब तक ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अहमदी ने जोर देकर सर्वे रोकने की मांग की l
क्या है मामला?
दरअसल, अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था l इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी l