ज्ञानवापी परिसर में ASI द्वारा किए जा रहे सर्वे की मीडिया रिपोर्टिंग पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति जताई है। इसको गलत करार देते हुए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। इस पत्र में कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर के जिस जगह का अभी तक सर्वे शुरू भी नहीं हुआ उस जगह को लेकर इंटरनेट, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में गलत एवं तथ्यहीन रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है l जब कि ASI की सर्वे टीम द्वारा अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आए है l अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने रिपोर्टिंग को अप्रामाणिक बताते हुए मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग की है। अन्य पक्षकारों से आपत्ति तलब करते हुए अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि निश्चित की है। बता दें कि बुधवार को जिला जज की अदालत में शृंगार गौरी मूल वाद में राखी सिंह की तरफ से दिए उस आवेदन पर भी सुनवाई होनी है जिसमें ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित व संरक्षित करने की मांग की गई है।
सोशल मीडिया पर पुलिस की निगरानी
बता दें कि मंगलवार की शाम चौक थाना में ज्ञानवापी परिसर में हो रहे ASI सर्वे के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सभी धर्म के धर्मगुरू, शांति समिति के लोग, ज्ञानवापी केस के वादी प्रतिवादीगण एवं उनके वकील व पैरोकार शामिल हुए l इस बैठक में DCP आरएस गौतम ने बताया कि इंटरनेट, सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी निगरानी बनी हुई है l झूठी और गलत सूचना फैलाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर किसी को ऐसी अफवाह से बचना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी।
खुफिया एजेंसी को सतर्क रहने का सुझाव
इस बैठक में शामिल सभी लोगो से आग्रह किया गया कि अपने आसपास रहने वाले युवाओं को समझाएं कि वह किसी के बहकावे में न आएं। झूठी अफवाहों से बचे और सत्य का पता जरूर लगाएं। वहीं ACP भेलूपुर प्रवीण सिंह ने रेवड़ी तालाब पुलिस चौकी पर शांति समिति की बैठक की। इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और खुफिया एजेंसी को सतर्क रहने का सुझाव दिया। वहीं दूसरी ओर संकट मोचन पुलिस चौकी में हुई बैठक में ACP ने लोगों से कहा कि यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो इसकी सूचना 112 या थाने के नंबर पर दें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी व्यक्ति पर निगरानी स्वयं करें और संदिग्ध व्यक्ति के दिखाई पड़ने पर उसकी सूचना तत्काल उनके आफिस या थाने पर दें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जायेगी।