ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है l जी हां, अदालत ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के लिए पूजा जारी रखने का अधिकार बरकरार रखा है l इस मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। बताते चले कि 15 फरवरी को पिछली सुनवाई हुई थी l जिसके बाद फैसले को रिजर्व कर लिया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ऑर्डर में हिंदू पक्ष के वकील से लिखित में दलीलें दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने इसके लिए 48 घंटे का समय दिया था। इस मामले में सोमवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसमें हिंदू पक्ष को पूजा करने के अधिकार देने वाले जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। अब हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है।
जानिए क्या था पूरा मामला?
आपको बता दें कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 31 जनवरी को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने की अनुमति दी थी l वहीं इससे पहले 17 जनवरी को जिला जज ने जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त करने का भी आदेश दिया था। जिला जज के इस आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पहले सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। इस मामले को लेकर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले सुनवाई 2 फरवरी को हुई थी।