दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर हाल ही में चर्चाएं बनी हुई हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें शराब नीति से जुड़े मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश दिया है l इस वीडियो में दिल्ली के सीएम की पत्नी ने वीडियो उस समय पोस्ट किया था, जब उनके पति ने कथित शराब नीति घोटाले में जांच एजेंसी ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के समक्ष को व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखी थी l
दिल्ली हाईकोर्ट वीसी नियमों का उल्लंघन
दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पोस्ट करने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई l इस मामले की जानकारी देते हुए वकील वैभव सिंह ने कहा कि कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और अन्य को 9 जुलाई तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है l हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से रिकॉर्डिंग हटाने को कहा है इसके साथ ही कहा कि यह दिल्ली हाईकोर्ट वीसी नियमों का उल्लंघन है l
किसके द्वारा की गई याचिका दाखिल
बता दें कि इस मामले में दिल्ली के एक वकील वैभव सिंह की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई है l उन्होंने दाखिल याचिका में आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी और अन्य लोगों अक्षय मल्होत्रा, सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स यूजर नागरिक-इंडिया जीतेगा, प्रोमिला गुप्ता, विनीता जैन और डॉ. अरुणेश कुमार यादव ने जानबूझकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन किया है l
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की l पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए सुनीता केजरीवाल और कई अन्य के खिलाफ एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है l