दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जोकि आम आदमी पार्टी के नेता भी है बता दें कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट का कहना है कि आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ जमानत दी जाएगी। स्वास्थ्य कारणों से दी गई जमानत की शर्तों के मुताबिक, सत्येंद्र जैन बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे। सत्येंद्र जैन किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहेंगे।
दी गयी जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते। बता दें कि सत्येंद्र जैन पिछले एक साल से जेल में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें ED ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। गुरुवार 25 मई सुबह को आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे l जब उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई तो उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था l दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था l बता दें कि इससे पहले 22 मई को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची थी। रीढ़ की हड़्डी में तकलीफ होने की वजह से उनको अस्पताल लाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं, हमें दस्तावेज दिखाएं :-
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की छूट दे दी है l साथ ही कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को इलाज से संबंधित दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करने को कहा है l कोर्ट ने कहा कि बाहर रहकर सत्येंद्र जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे l अदालत की इजाजत के बगैर वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे l बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश करने होंगे l इन्हीं सभी शर्तो के साथ कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है।