सुप्रीम कोर्ट ने क्‍यों खारिज की CM अरविंद केजरीवाल की अर्जी?

अरविंद केजरीवाल की जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को तगड़ा झटका लगा है l सुप्रीम कोर्ट रजिस्‍ट्री ने सीएम केजरीवाल के उस आवेदन पर गौर करने से इनकार कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने अंतरिम जमानत अवधि को 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी l केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। .

क्या हैं पूरा मामला?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। इसी के साथ कोर्ट से केजरीवाल ने मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। इसी बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने लिया था संज्ञान

बता दें कि मंगलवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेश बेंच ने इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) फैसला ले सकते हैं, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है l केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उनका वजन अचानक कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो किडनी, हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेत है l उन्‍होंने मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी l

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