"PIL in Delhi HC seeks removal of Arvind Kejriwal as CM following arrest | India News - Business Standard"

आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, गिरफ्तारी को बताया सीएम ने अवैध

दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को भी सुनवाई करेगा। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर क्यों नहीं की? जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध है।

सीएम केजरीवाल ने याचिका दायर में अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे अपने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राजनीति के तहत आम चुनाव से पहले यह किया जा रहा हैं l अपनी दायर याचिका में केजरीवाल ने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को समाप्त करने और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यह कोशिश की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सीएम केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सोमवार को अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी को भी केवल अपराध के सबूत मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं।

याचिका सुनवाई के दौरान वकील ने पेश की यें दलीलें

जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सोमवार को अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी को भी केवल अपराध के सबूत मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं। बार-बार समन जारी होने के बावजूद भी केजरीवाल के पूछताछ के लिए पेश न होने पर कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि ऐसी स्थिति में जांच अधिकारियों के पास क्या रास्ता था? सिंघवी ने इस पर कहा कि बयान दर्ज नहीं कराना गिरफ्तारी का आधार नहीं है। जब ईडी गिरफ्तारी के लिए सीएम आवास आ सकती है तो वो बयान दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं आ सकते?

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